छावला गैंगरेप: SC में पुनर्विचार याचिका, पीड़ित परिवार ने कहा- दोषी बरी होने के लायक नहीं

दिल्ली. पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कई अहम सबूतों पर गौर नहीं किया गया. DNA रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया. आरोपियों की मोबाइल फोन के आधार पर लोकेशन पर भी ध्यान नहीं दिया गया. छावला गैंगरेप मामले में पीडित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. परिजनों ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से अपील की है कि वो दोषियों को बरी करने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करे. पुनर्विचार याचिका मे कहा गया है कि जिन सबूतो के आधार पर दोषियो को हाईकोर्ट और निचली अदालत ने सजा दी थी, उन सबूतों पर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से ध्यान नही दिया. परिवार ने कहा कि इस मामले में एक दोषी राहुल की कार मे खून के धब्बे वाला जैक मिला था. यह एक मजबूत सबूत था, लेकिन अदालत ने इसको नजरअंदाज कर दिया और गौर नहीं किया.  दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को छावला गैंगरेप मामले के तीनों दोषियों को बरी करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को यह कहते हुए रिहा कर दिया था कि अभियोजन पक्ष दोषियों के खिलाफ स्पष्ट सबूत पेश नहीं कर सका. साल 2012 फरवरी की इस घटना के मामले में तीनों को मौत की सजा सुनाई गई थी. दिल्ली के द्वारका के छावला में 9 फरवरी 2012 को एक 19 साल की युवती के साथ पहले गैंगरेप किया गया था. उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. युवती का शव उसके अपहरण की घटना के तीन दिन बाद लहूलुहान हालत में मिला था. युवती की हत्या के मामले में तीनों को एक निचली अदालत ने मौत की सजा (फांसी) सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था. आपको बता दे की पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कई अहम सबूतों पर गौर नहीं किया गया. DNA रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया. आरोपियों की मोबाइल फोन के आधार पर लोकेशन पर भी ध्यान नहीं दिया गया. परिजनों ने गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी पुनर्विचार याचिका में इस मामले के सभी सबूतों पर गौर फरमाए, क्योंकि इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले दोषी समाज में खुलेआम घूमने के लायक बिल्कुल भी नहीं है. अदालत से इस मामले में पीड़ित पक्ष को इंसाफ की उम्मीद है कि अदालत पुनर्विचार याचिका में उन पहलुओं पर गौर करेगी जिनके आधार पर निचली अदालत और हाईकोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी. 

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