बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: हाईकोर्ट के सरेंडर आदेश पर लगी रोक

नई दिल्ली/राजस्थान बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले को विधायक के लिए एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।


क्या है मामला?

राजस्थान में सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा के खिलाफ एक विवादास्पद मामला लंबित है, जिसमें उन्हें हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, विधायक ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।


सुप्रीम कोर्ट का फैसला

शनिवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि—

"जब तक मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं होती, तब तक हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है।"

इस फैसले के साथ ही अब विधायक कंवरलाल मीणा को फिलहाल ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना होगा।


राजनीतिक हलकों में हलचल

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कंवरलाल मीणा राजस्थान बीजेपी के सक्रिय नेताओं में से एक हैं और पार्टी के लिए चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोर्ट से मिली राहत को उनके लिए एक राजनीतिक संबल के रूप में देखा जा रहा है।


हाईकोर्ट के आदेश की पृष्ठभूमि

इससे पहले, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पुराने आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान विधायक को ट्रायल कोर्ट में तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि विधायक का न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना आवश्यक है। हालांकि, इस आदेश के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी।


अगली सुनवाई जल्द

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की अगली सुनवाई निकट भविष्य में निर्धारित की जाएगी, जिसमें विस्तृत बहस के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।


निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने विधायक कंवरलाल मीणा को अस्थायी तौर पर एक कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान किया है। यह मामला अब उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश तक कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना रहेगा

Written By

Monika Sharma

Desk Reporter

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