जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने आयुर्वेद कम्पाउण्डर-नर्स जूनियर ग्रेड भर्ती 2024 मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही आदेश दिया किया कि अगले आदेश तक इस भर्ती आदेश पर अस्थाई रोक रहेगी।
दरअसल, अभ्यर्थी सौरभ कुमार, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, ने अधिवक्ता यशपाल खिलेरी और विनीता चांगल के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाकर आरोप लगाया कि उनके अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें अंतिम मेरिट लिस्ट से बाहर रखा गया।
जोधपुर उच्च न्यायालय ने उनके आरोपों पर संज्ञान लिया, राज्य सरकार से जवाब मांगा, और आदेश दिया कि अगले आदेश तक भर्ती आदेश पर अस्थाई रोक रहेगी। इसका मतलब है कि कोई भी नियुक्ति आदेश फिलहाल नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उच्च न्यायालय इसका अंतिम आदेश नहीं देता।
कोर्ट ने राज्य सरकार सहित स्वास्थ्य विभाग से इस मामले पर प्रतिक्रिया देने और तय तारीख तक शपथपत्र पेश रखने आदेश दिया है, ताकि आरोपों की सच्चाई पर अंतिम निर्णय किया जा सके।
कोर्ट आदेश से अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है, विशेष रूप से शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों ने इसका समर्थन किया, साथ ही भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शिता और निष्पक्ष होने की उम्मीद जताई।
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