गुरुवार की सुबह याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ के समक्ष आवेदन रखा था, जिसमें मुख्य परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की गई थी।
जस्टिस मनीष शर्मा ने आदेश दिया कि चयन आयोग ने तय तारीख पर ही मुख्य परीक्षा रखने का आदेश दिया हुआ है, और इस आदेश या शेड्यूल में हस्तक्षेप किया जाना न्यायालय की नजर में उचित नहीं होगा।
गौरतलब है कि अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग इस आधार पर किया था कि उनके लिए तैयारी का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया, साथ ही उनके आदेश ने उनके अधिकार प्रभावित किए हैं।
कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी अभ्यर्थी शांति बनाए रखें, आदेश अनुसार तय तारीख पर ही मुख्य परीक्षा संपन्न किया जाएगा, कोर्ट ने इसका आदेश सुनाकर हस्तक्षेप से साफ इनकार किया।
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