धुरंधर’ स्क्रिप्ट विवाद: Aditya Dhar को राहत, Bombay High Court का अंतरिम आदेश

मुंबई। फिल्म ‘धुरंधर’ और इसके सीक्वल को लेकर स्क्रिप्ट चोरी के आरोपों के बीच निर्देशक आदित्य धर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्ममेकर Santosh Kumar के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी करते हुए उन्हें आरोपों को दोहराने और किसी भी तरह के मानहानिकारक बयान देने से अस्थायी रूप से रोक दिया है।

 कोर्ट का फैसला

न्यायमूर्ति Arif S. Doctor की पीठ ने यह आदेश आदित्य धर द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
अदालत ने निर्देश दिया कि:

  • संतोष कुमार आरोपों को सार्वजनिक रूप से दोहराने से परहेज करें
  • आदित्य धर के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या मानहानिकारक बयान न दें

यह आदेश 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।

 नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए कुमार

रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि संतोष कुमार को नोटिस दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ। इस आधार पर अदालत ने सीमित अंतरिम राहत देने का फैसला लिया।

क्या है पूरा मामला?

संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि फिल्म ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की कहानी उनकी 2023 में रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट ‘डी साहेब’ से चुराई गई है।

 कोर्ट तक कैसे पहुंचा मामला?

  • आरोपों के बाद आदित्य धर ने कुमार को लीगल नोटिस भेजा
  • नोटिस में आरोपों से इनकार करते हुए आगे ऐसे बयान न देने की चेतावनी दी गई
  • जवाब नहीं मिलने पर धर ने हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया

धर के वकील बीरेंद्र सराफ ने अदालत में दलील दी कि कुमार के बयान उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और व्यापक रूप से प्रसारित हो चुके हैं।

 कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि कथित मानहानिकारक टिप्पणियां व्यापक रूप से साझा की गई हैं, जिसके चलते अस्थायी रोक लगाना जरूरी है।

 आगे क्या?

अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी, जहां कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा।

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