झालावाड़ जिले के भवानीमंडी में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 17 सितंबर 2024 को सुनेल थाना क्षेत्र के सोंगरिया गांव में सामने आया था, जहां शिवराज सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
मृतक के परिजनों ने पत्नी किरण कंवर और गांव के ही सुरेंद्र उर्फ सुंदर सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था। जांच में सामने आया कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और उन्होंने मृतक को रास्ते से हटाने की साजिश रची। आरोपियों ने पहले शिवराज सिंह के सिर पर हथौड़े से वार कर उनकी हत्या की और बाद में घटना को हादसा दिखाने के लिए उनके हाथ में हीटर की स्प्रिंग लपेट दी, ताकि मौत करंट लगने से प्रतीत हो।
पुलिस जांच और अदालत में प्रस्तुत 23 गवाहों तथा मृतक की पुत्री के बयान को अहम साक्ष्य माना गया। अदालत ने सभी तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह फैसला न्याय व्यवस्था की गंभीरता और जघन्य अपराधों के प्रति सख्त रुख को दर्शाता है।
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