बाड़मेर में भारी बारिश अलर्ट, पेट्रोल पंप व दुकानों पर जरूरी स्टॉक के आदेश

पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में संभावित भारी बारिश और आपदा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देश पर रसद विभाग ने सभी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों और उचित मूल्य दुकानों को आपातकालीन आरक्षित स्टॉक सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर न्यूनतम 5000 लीटर डीजल और 500 लीटर पेट्रोल का अतिरिक्त आरक्षित स्टॉक रखना अनिवार्य होगा, जो सामान्य डेड स्टॉक से अलग होगा। इस ईंधन का उपयोग केवल प्रशासनिक अनुमति और आपातकालीन सेवाओं के लिए किया जाएगा।

इसके साथ ही प्रत्येक एलपीजी गैस एजेंसी को कम से कम 100 भरे हुए गैस सिलेंडर का रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भारतीय खाद्य निगम (FCI) डिपो में 1000 क्विंटल गेहूं का बफर स्टॉक सुनिश्चित किया गया है।

उचित मूल्य की दुकानों पर भी न्यूनतम 5 क्विंटल गेहूं का आरक्षित भंडारण अनिवार्य किया गया है ताकि आपदा की स्थिति में राशन आपूर्ति बाधित न हो।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू कर दिया गया है।

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Chanchal Rathore

Desk Reporter

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