RGHS में बड़ा बदलाव! 13 जुलाई से लागू होंगे नए नियम, ₹2,000 तक जांच बिना अनुमति

राजस्थान सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में बड़ा बदलाव करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था 13 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाना है।

नई गाइडलाइन के अनुसार अब 2,000 रुपये तक की OPD जांच बिना किसी पूर्व अनुमति के कराई जा सकेगी। वहीं, 2,000 रुपये से अधिक की जांच कराने के लिए अस्पतालों को RGHS पोर्टल पर प्री-अथॉराइजेशन लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए OPD प्रिस्क्रिप्शन, मरीज का मेडिकल इतिहास, पूर्व जांच रिपोर्ट और जांच की आवश्यकता का स्पष्ट चिकित्सीय औचित्य पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

सरकार ने इमरजेंसी मरीजों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत आवश्यक जांच करा सकेंगे। हालांकि बाद में अस्पताल को सभी संबंधित दस्तावेज और जांच का औचित्य RGHS पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

नई व्यवस्था में समयबद्ध मंजूरी का भी प्रावधान किया गया है। तत्काल मामलों में TPA को एक घंटे के भीतर और सामान्य मामलों में तीन घंटे के भीतर निर्णय लेना होगा। सरकार का मानना है कि इससे मरीजों को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

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