यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देश पर प्रदेशभर में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने कहा कि बिना लाइसेंस दवाओं के भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
ड्रग आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला एवं राज्य औषधि नियंत्रक अजय फाटक के निर्देशन में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार तनेजा के पर्यवेक्षण में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर राम प्रसाद कुमावत और सपना पारीक ने यह कार्रवाई की।
निरीक्षण के दौरान गोदाम से विभिन्न फर्मों के नाम से जारी बिक्री बिल, इनवॉइस, रसीद बुक और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। इनकी जांच में फर्मों के नाम और औषधि कारोबार से संबंधित अभिलेखों में कई विसंगतियां सामने आईं। मौके पर दवाओं का भंडारण और विक्रय पाया गया, लेकिन संचालक वैध औषधि विक्रय लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।
जांच में सामने आया कि पूर्व में यहां से आरोग्यधाम मेडि हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्रा. लि., झोटवाड़ा, जयपुर के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। वहीं सितंबर 2024 से Aryan Wellness Private Limited, गुरुग्राम के माध्यम से कार्य किए जाने की जानकारी सामने आई।
कार्रवाई के दौरान GARON-100 Tablet (Phenobarbitone) भी बरामद की गई। इसमें NDPS घटक शामिल है। उपलब्ध बिल और दस्तावेजों की जांच में भी अनियमितताएं सामने आईं। प्रारंभिक जांच में बिना वैध लाइसेंस और योग्य व्यक्ति के हस्ताक्षर के दवाओं की बिक्री तथा परिसर में दवाओं के अनधिकृत भंडारण की स्थिति सामने आई है।
दवाओं की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की जांच के लिए विभाग ने मौके से Gabanyl-300 (Gabapentin Capsules IP), Telmevas-H (Telmisartan & Hydrochlorothiazide Tablets IP) और Trueclam 625 (Amoxycillin and Potassium Clavulanate Tablets IP 625 mg) के नमूने लिए। सभी नमूनों को नियमानुसार सील कर औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।
विभाग द्वारा जब्त दवाओं, दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की विस्तृत जांच की जा रही है। मामले में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दवाओं की गुणवत्ता को लेकर अंतिम निष्कर्ष प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा।
औषधि नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध लाइसेंस दवाओं का भंडारण, बिक्री या वितरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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