प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि अपने मोबाइल, कंप्यूटर या ई-मित्र के माध्यम से अपनी एसएसओ आईडी से पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर 'G2C' विकल्प में जाकर 'Election Permission' आइकन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद मांगी गई आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन ऑनलाइन सबमिट करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) संदेश नायक ने बताया कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी। आवेदन सही पाए जाने पर वाहन अनुमति पत्र आवेदनकर्ता के व्हाट्सऐप नंबर पर भेज दिया जाएगा।
इसके अलावा आवेदनकर्ता पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी अपना वाहन अनुमति पत्र डाउनलोड कर सकता है।
जिला निर्वाचन कार्यालय की इस ऑनलाइन व्यवस्था से प्रत्याशियों को वाहन अनुमति लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल अनुमति पत्र की सुविधा से चुनाव प्रचार के दौरान वाहन परमिशन की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने का प्रयास किया गया है।
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