दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक ड्राई डे रहेगा। इसके अलावा मतगणना के दिन 14 सितंबर को भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
निकाय चुनाव के मतदान दिवस पर जयपुर में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। 9 सितंबर को 18 नगर निकायों में मतदान के चलते अवकाश रहेगा। इनमें चौमूं-शाहपुरा नगर परिषद सहित 16 नगर पालिका क्षेत्र शामिल हैं।
वहीं 11 सितंबर को जयपुर नगर निगम क्षेत्र में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
मतदान वाले क्षेत्रों में कर्मचारियों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। यह अवकाश औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। आकस्मिक कामगारों को भी सवैतनिक अवकाश के दायरे में रखा गया है।
मतदान वाले क्षेत्रों में NI Act के तहत भी अवकाश रहेगा। यदि किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान होता है तो उस दिन भी संबंधित मतदान क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
निर्वाचन संबंधी आदेशों के अनुसार कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश नहीं देने वाले नियोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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